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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब हिंदी में | Scheduled Castes And Scheduled Tribes Meaning in Hindi

हेल्लो दोस्तो, क्या आप जानना चाहते हैं कि “अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्या अंतर है? Anusuchit Jati aur Anusuchit Janjati in hindi / nusuchit jati or janjati me antar अनुसूचित जाति की परिभाषा क्या है? अनुसूचित जनजाति परिभाषा क्या है? तो आप बिल्कुल सही आर्टिकल पढ़ रहे हैं क्योंकि इस आर्टिकल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Castes And Scheduled Tribes) मतलब हिंदी में जानकारी शेयर किया गया है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अतः इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े आपको कोई दूसरी आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नही पड़ेगी। आगे पढ़िए –

दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 8% और अनुसूचित जाति समुदाय की जनसंख्या 16.2% है। यह समुदाय हजारों वर्षों से विभिन्न कारणों से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अपने अधिकारों से वंचित रहा हैं। जिसके वजह से धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। देश और समाज मे समानता लाने के उद्देश्य से इन समुदाय पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्या अंतर है?

इस आर्टिकल में सबसे पहले हम समझेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को “अनुसूचित” क्यों कहते है?

विषय सूची

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को “अनुसूचित” क्यों कहते है?

अनुसूचित” शब्द का अर्थ होता है – “जिसे अनुसूची में शामिल या निर्दिष्ट किया गया हो“। 1950 में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूची थी, अब 16 है। 1950 से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भारत के संविधान की पांचवी और छठीं अनुसूची में मान्यता दी है। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को “अनुसूचित” कहते है। आगे पढ़िये – अनुसूचित जाति की परिभाषा क्या है? / अनुसूचित जाति क्या है? , अनुसूचित जनजाति परिभाषा क्या है? / अनुसूचित जनजाति क्या है?

अनुसूचित जाति की परिभाषा क्या है? | Anusuchit Jati Ki Paribhasha Kya Hai?

Scheduled Caste in hindi: अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) को परिभाषित किया गया है – भारतीय संविधान (Constitution of India) के अनुच्छेद 366(24) अनुसूचित जातियों का संदर्भ – उन समुदायों (Communities) के रूप में करता है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित किया गया है।

भारत के संविधान (Constitution of India) के अनुच्छेद 341 (1) – राष्ट्रपति 2 [किसी भी राज्य 3 [या केंद्र शासित प्रदेश] के संबंध में, और जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना (Public Notification) द्वारा, उन जातियों (castes), नस्लों (races) या जनजातियों (tribes) या जातियों के भीतर के समूहों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है, जातियाँ या जनजातियाँ जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य 2 [या संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, के संबंध में अनुसूचित जातियाँ समझी जाएंगी।

(2) संसद कानून द्वारा खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है, किसी भी जाति, जाति या जनजाति या किसी भी जाति, जाति या जनजाति के हिस्से या समूह को शामिल कर सकती है, लेकिन जैसा कि पूर्वोक्त अधिसूचना जारी की गई है, को छोड़कर उक्त खंड के तहत किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

‘‘आधुनिक काल में अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) शब्द का प्रयोग पहले ‘साइमन कमीशन’ ने 1927 में किया। 1932 में, बंगाल की तत्कालीन प्रांतीय सरकार द्वारा भारतीय मताधिकार समिति के समक्ष ‘अनुसूचित जाति (Scheduled Castes)’ नाम प्रस्तावित किया गया था। तद्नुसार, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में पहली बार इन वर्गों की सूची वाली एक अनुसूची जोड़ी गई। इससे पहले, उन्हें ‘दलित वर्ग (Dalit Varg)’ के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

अनुसूचित जनजाति की परिभाषा क्या है? | Anusuchit Janjati Ki Paribhasha Kya Hai?

Anusuchit Janjati Meaning in hindi: अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को परिभाषित किया गया है – भारतीय संविधान (Constitution of India) के अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ – उन समुदायों (Communities) के रूप में करता है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियाँ वे आदिवासी (Tribes) या आदिवासी समुदाय (Tribal Communities) या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह हैं जिन्हें राष्ट्रपति (President) द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना (Public Notification) द्वारा घोषित किया गया है।

(2) संसद कानून द्वारा खंड (१) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है, किसी भी जनजाति या आदिवासी समुदाय या किसी जनजाति या आदिवासी समुदाय का हिस्सा या समूह, लेकिन उपरोक्त के तहत जारी अधिसूचना को छोड़कर उक्त खंड किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

700 से अधिक जनजातियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैली हुई हैं।

आदिवासी समुदाय / अनुसूचित जनजाति समुदायों की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • आदिम लक्षणों के संकेत
  • भौगोलिक एकाकीपन
  • विशिष्ट संस्कृति
  • समुदाय के साथ स्वछंद सम्पर्क में संकोच, तथा
  • पिछड़ापन।

यह मानदंडों का उल्लेख भारतीय संविधान (Constitution of India) में नहीं है, परन्तु ये जनगणना 1931, कालेलकर रिपोर्ट 1955, एससी/एसटी सूची के संशोधन संबधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति), 1965 तथा SC तथा ST संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, चंदा समिति, 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखकर सुस्थापित और स्वीकृत हो चुके हैं। आगे पढ़िये – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्या अंतर है?

Anusuchit Jati Aur Anusuchit Janjati Me Antar Kya Hai?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में निम्नलिखित अंतर हैं:-

  • अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 में Government of India Act 1935 के दौरान हुआ तथा अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) शब्द का प्रयोग आजाद भारत के संविधान में पहले पहल 1950 में किया गया।
  • अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 366(24) और अनुच्छेद 341 में मिलता है। अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 366(25) और अनुच्छेद 342 में मिलता है।
  • अनुसूचित जाति की प्रथम सूची The Constitution (Scheduled Castes) 1950 द्वारा अधिसूचित किया गया था और अनुसूचित जनजाति की प्रथम सूची The Constitution (Scheduled Tribes) 1950 द्वारा अधिसूचित किया गया था।
  • 1950 में प्रथम अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों की संख्या 1108 थी तथा अनुसूचित जनजाति की प्रथम सूची में जातियों की संख्या 744 थी।
  • अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) की सूची में ऐसी जातियों को रखा गया है जो सामाजिक (Social) तौर पर भेदभाव (discrimination), छुआछूत (untouchability) और अन्‍य व्यकियो से अलग-थलग (isolation) रहने जैसे समस्या की सामना करनी पड़ती थीं। अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) में ऐसे समुदाय को शामिल किया गया जो भौगोलिक और सामाजिक (geographical and social) दोनों स्तर पर अलग-थलग (isolation) थी।
  • जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 16.2% (16 करोड़ 66 लाख 35 हजार 700) और अनुसूचित जनजाति (ST) की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 8% (8 करोड़ 43 लाख 26 हजार 240) है।
  • अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) समुदाय में आने वाले जातियों के साथ आजादी के पहले प्रायः अछूत या अस्पृश्य माना जाता था। लेकिन लेकिन भारत के संविधान बनने के बाद ऐसा करना कानून अपराध है। अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) के साथ ऐसा नही है क्योंकि आदिवासी समुदाय का रहन सहन अलग था।
  • अनुसूचित जाति के लोगों के रहन सहन, भाषा, संस्कृति समाज के मुख्य धारा के समान है किन्तु अनुसूचित जनजाति समुदाय के रहन सहन, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज अपना है जो अन्य से भिन्न है।
  • अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के लिए जनगणना 2011 के आधार पर 16% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

दोस्तों, आशा है इस आर्टिकल में दी गई जानकारी – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्या अंतर है? अनुसूचित जाति की परिभाषा क्या है? / अनुसूचित जाति क्या है? अनुसूचित जनजाति परिभाषा क्या है? / अनुसूचित जनजाति क्या है? जनजाति से आप क्या समझते है? अनुसूचित जाति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? anusuchit jati or janjati me antar, scheduled caste in hindi, anusuchit jaati aur anusuchit janjati mein kya antar hai,अनुसूचित जाति और जनजाति में अंतर , anusuchit janjati meaning in hindi, sc caste in hindi, scheduled caste meaning in hindi, janjati aur anusuchit janjati mein antar आपको पसंद आया है तो सोशल मीडिया पर शेयर करे और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे। धन्यवाद

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